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हाईकोर्ट ने UPPSC एपीओ मुख्य परीक्षा और पीसीएस-2025 के अंतिम परिणाम पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

हाईकोर्ट ने UPPSC एपीओ मुख्य परीक्षा और पीसीएस-2025 के अंतिम परिणाम पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला याचियों की ओर से यह सवाल उठाया गया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने बिना किसी छूट या रियायत के अनारक्षित कटऑफ के…

29 सितंबर 2026 को 08:02 pm बजे
हाईकोर्ट ने UPPSC एपीओ मुख्य परीक्षा और पीसीएस-2025 के अंतिम परिणाम पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

सौजन्य से:- livehindustan.com

हाईकोर्ट ने UPPSC एपीओ मुख्य परीक्षा और पीसीएस-2025 के अंतिम परिणाम पर लगाई रोक, जानें पूरा मामला

याचियों की ओर से यह सवाल उठाया गया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने बिना किसी छूट या रियायत के अनारक्षित कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के चरणों में अनारक्षित/खुली प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है या नहीं।

उत्तर प्रदेश में सहायक अभियोजन अधिकारी यानी APO भर्ती परीक्षा में शामिल हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को आदेश दिया है कि APO मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अदालत का फैसला आने तक घोषित न किया जाए। इस मामले में हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही, कोर्ट ने यूपी पीसीएस-2025 के अंतिम चयन परिणाम जारी करने पर भी रोक लगा दी गई है।

क्या है पूरा मामला

बता दें कि यह मामला ओबीसी वर्ग के उन मेधावी आरक्षित श्रेणी यानी MRC अभ्यर्थियों से जुड़ा है जिन्होंने सामान्य यानी UR श्रेणी की कटऑफ से अधिक अंक हासिल किए थे लेकिन उन्हें सामान्य श्रेणी में शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसी मुद्दे को लेकर दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। ऐसे में अब APO मुख्य परीक्षा दे चुके हजारों उम्मीदवारों की निगाहें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी रहेंगी।

यह निर्णय न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की पीठ ने यूपी पीसीएस-2024, पीसीएस-2025 और एपीओ-2025 से संबंधित याचिकाओं पर लंबी बहस के बाद दिया। इन परीक्षाओं को लेकर याची पंकज वर्मा व दो अन्य और संजय कुमार व तीन अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी।

याचियों ने उठाया था ये सवाल

याचियों की ओर से यह सवाल उठाया गया कि आरक्षित वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने बिना किसी छूट या रियायत के अनारक्षित कटऑफ के बराबर या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के चरणों में अनारक्षित/खुली प्रतियोगिता से बाहर किया जा सकता है या नहीं। साथ ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 की धारा 3 (6), नौ जनवरी 2020 के कार्यालय ज्ञाप और पीसीएस-2025 के विज्ञापन की संबंधित शर्तों के बीच असंगति का मुद्दा उठाया गया। यह भी दलील दी गई कि खुली/अनारक्षित श्रेणी सभी पात्र अभ्यर्थियों के लिए मेरिट आधारित प्रतियोगिता का क्षेत्र है और मेधावी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को केवल उनकी श्रेणी के आधार पर इससे अलग करना समान अवसर के संवैधानिक सिद्धांत से संबंधित प्रश्न उत्पन्न करता है।

अधिवक्ताओं ने रखा अपना पक्ष

बता दें कि पीसीएस-2024 मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे, एपीजो मामले में अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी और पीसीएस-2025 में अधिवक्ता अभिषेक शुक्ल ने पक्ष रखा। अधिवक्ताओं का मुख्य तर्क था कि जिन आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों ने बिना किसी छूट के सामान्य वर्ग के कटऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें खुली मेरिट से बाहर रखना समानता के संवैधानिक अधिकार और स्थापित आरक्षण नियमों का उल्लंघन है।

सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एपीओ मुख्य परीक्षा पहले ही संपन्न हो चुकी है और उसका परिणाम जल्द घोषित किए जाने की संभावना हैष इसी बात को ध्यान में रखते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि जब तक मामले में फैसला नहीं सुनाया जाता तब तक UPPSC मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करेगा। इस तरह फिलहाल मुख्य परीक्षा का रिजल्ट अदालत के फैसले से जुड़ गया है। ऐसे में आयोग मुख्य परीक्षा का परिणाम तैयार कर सकता है लेकिन अदालत के अंतिम फैसले तक उसे घोषित नहीं किया जाएगा।

लोक सेवा आयोग ने किया बचाव

वहीं, यूपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने आयोग की कार्यप्रणाली और नियमों का बचाव करते हुए पक्ष रखा।

28 सितंबर से शुरू है पीसीएस-2025 का इंटरव्यू

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को पीसीएस-2025 के साक्षात्कार आयोजित करने की अनुमति प्रदान कर दे दी थी। बता दें कि इंटरव्यू 28 सितंबर से ही शुरू हो चुके हैं।

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