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एपीओ मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक, OBC के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी मामले में सुनवाई पूरी

एपीओ मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक, OBC के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी मामले में सुनवाई पूरी अदालत ने दाखिल पूरक शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लिया और सभी पक्षों को एक सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने…

29 सितंबर 2026 को 05:02 pm बजे
एपीओ मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक, OBC के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी मामले में सुनवाई पूरी

सौजन्य से:- ETV Bharat

एपीओ मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित करने पर रोक, OBC के मेधावी अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी मामले में सुनवाई पूरी

अदालत ने दाखिल पूरक शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लिया और सभी पक्षों को एक सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 29, 2026 at 9:42 PM IST

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अभियोजन अधिकारी (एपीओ) मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है. अदालत का फैसला आने तक इस पर रोक रहेगी. न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम ने पंकज वर्मा व दो की याचिका पर यह आदेश दिया.

याचिका में यूपीपीएससी द्वारा 9 जनवरी 2020 को जारी कार्यालय ज्ञापन तथा 30 अप्रैल 2026 को घोषित एपीओ प्रारंभिक परीक्षा-2025 के परिणाम को चुनौती दी गई है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि ओबीसी वर्ग के जिन मेधावी आरक्षित श्रेणी अभ्यर्थियों ने सामान्य श्रेणी की कट-ऑफ से अधिक अंक प्राप्त किए, उन्हें सामान्य श्रेणी में नहीं गिना गया.

याचियों ने मांग की है कि ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किया जाए और उसी के अनुसार मुख्य परीक्षा कराई जाए. याचियों की ओर से अधिवक्ता अनुराग त्रिपाठी ने पक्ष रखा. राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने जबकि लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और अवनीश त्रिपाठी ने बहस की.

याचियों के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है और उसका परिणाम जल्द घोषित होने की संभावना है. इस पर अदालत ने आदेश दिया कि फैसला सुनाए जाने तक आयोग मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं करेगा. अदालत ने याचियों द्वारा दाखिल पूरक शपथपत्र को रिकॉर्ड पर लिया और सभी पक्षों को एक सप्ताह के भीतर लिखित दलीलें दाखिल करने की छूट दी.

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